हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2022-23 Haryana (MPSY) – Rs. 6000 Scheme

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2020 – Beneficiary List, Application Form, Eligibility, Amount. CM Khattar Parivar Samriddhi Yojana Haryana in Hindi. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2020 | 6000 प्रति माह योजना हरियाणा 2020 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें |

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2020 [MPSY]

21 अगस्त 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana) की शुरुआत की है | परिवार समृद्धि योजना हरियाणा (CM Parivar Samridhi Scheme) की मदद से सरकार राज्य में कुछ परिवारों की आर्थिक सहायता करना चाहती है | परिवार समृद्धि योजना के तहत् हरियाणा के परिवार जिनकी वार्षिक आय 180000 रूपये से कम है सरकार उन सभी को सालाना 6000 रूपये प्रधान करेगी यानी हर महीने 500 रूपये | सरकार यह राशी लोगों को पालन पोषण, दैनिक जीवन के व्यय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपयोग हेतु देगीं |

इस योजना  के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सभी पात्र लोग भर सकते है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य है की राज्य के हर एक गरीब परिवार या आर्थिक रूप से पीड़ित है उनको सहायता प्रदान करवाई जाए | इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से पीड़ित परिवारों को आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ भी मिलेगा | इसी के साथ ही सरकार राज्य के गरीब परिवारों का विकास करना और उनके जीवन को सुधारना चाहती है | साथ ही आप निक्षय पोषण योजना से सम्बंधित जानकारी ले सकते है|

योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी
योजना की प्रस्तुति तिथि 21 अगस्त 2020
सम्बंधित विभाग सामाजिक कल्याण विभाग
योजना का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान  करना
आवेदन प्रक्रिया जन सेवा केंद्र (CSC)

परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  • इस योजना के लिए केवल हरियाणा के निवासी ही आवेदन कर सकते है |
  • इस योजना का लाभ वो परिवार ले सकेंगे जिनकी सालाना आय 180000 रूपये है या फिर जिसके पास 2 एकड़ भूमि है |
  • MPSY योजना के लिए मुखिया को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा |
  • योजना के लिए आवेदन फॉर्म सीएससी (CSC) केंद्रों पर उपलब्ध होंगे |
  • आवेदन पत्रों में परिवार के सअदस्यों, उनके व्यवसायों की जानकारी भरनी अनिवार्य है |
  • इस योजना में परिवार के सदस्यों का बीमा भी कराया जायेगा | किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान बिमा की राशि 200000 रोये की होगी |

परिवार समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (MPSY)

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है तो ज़मीन के कागज़ात
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट फोटो

How To Apply Online For Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana (MPSY)

जो भी परिवार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहता है वो सभी 21 अगस्त 2020 के बाद से अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर भर सकते है | इस योजना का फॉर्म केवल परिवार के मुखिया ही भर सकता है | इस आवेदन फॉर्म में आपको सभी जानकारी सही से भरनी होगी और साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा करवाने होगें |

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2020 update

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