Child Labour in Hindi (बाल श्रम/बाल मज़दूरी )

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Child Labour Meaning in Hindi

सरकार सभी काम करने के लिए एक सही सीमा का नियोजन करती हैं और व्यक्ति को उसी सीमा के अंदर काम करने की सलाह दी जाती हैं अगर सीमा से ऊपर कोई कार्य करता हैं तो उसे बाल मज़दूर बोलते हैं| इस सीमा में 14 साल से कम उम्र निर्धारित की है इसलिए यह सीमा बाल श्रम के रूप में जानी जाती हैं | आज भी कई जगहों पे यह पाया जाता हैं |

बाल श्रम किसे कहते हैं ?

जब 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे काम करते हैं उसे बाल श्रम कहते हैं| बाल श्रम से लोग कुछ पैसो में अपना काम करवाते हैं और गरीबी के कारण बच्चे काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसे उनका दिमागी विकास और शरीर का विकास नहीं होता और बच्चे कई बिमारियों का शिकार भी हो जाते हैं |

बाल श्रम के अंतर्गत क्या कार्य होते हैं?

आपने देखा होगा कई जगह पर छोटे छोटे बच्चो को काम करते हुए जैसे कुछ चाय की दूकान पर करते हैं, कुछ लड़के- लडकियां छोटी सी दुकान पे, और कई बड़े फ़ैक्टरी में| बड़े फ़ैक्टरी में काम करने से उन्हें भयानक बीमारी घेर लेती हैं, और उन्हें निम्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं|

बाल- श्रम क्यों होता है ?

गरीबी बाल श्रम का मुख्य कारण हैं|जब बच्चो को भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए घर नहीं मिलता , शिक्षा नहीं मिलती, और न ही उन्हें उनके अधिकार तब लोग घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बच्चो को मेह्नत के लिए भेज देते हैं|

बाल मजदूर संख्या :-

  • अफ्रीका में बाल मज़दूर ज़्यादा हैं |
  • अफ्रीका में 7 .21 करोड़
  • एशिया-पसिफ़िक में 6 .21करोड़
  • अमेरिका में 1 करोड़

बाल- श्रम दिवस

बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता हैं बाल मज़दूरी रोकने के लिए,उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को काम करने से रोककर शिक्षा की और बढ़ावा देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं |

Paragraph on Child Labour in हिंदी

आजकल बाल श्रम कई जगहों पर ज़्यादा है यह समाज की एक बड़ी समस्या है गरीब बच्चो को बहुत सी कठिनाई का सामना करना पढ़ रहा है उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिलती ,विद्यालयों में दाखिला नहीं मिलता, छोटे बच्चे घरो में काम करते हैं। 1950भारत के संविधान के द्वारा 14 साल से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में नौकरी नहीं मिलेगी, 1986 के बाल श्रम एक्ट के तहत सभी बच्चो को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।यह सभी एक्ट बल मज़दूरी को रोकने के लिए बनाये जाते हैं|

बाल श्रम के मुख्य राज्य ?

  1. उत्तरप्रदेश
  2. बिहार
  3. राजस्थान
  4. महाराष्ट्र
  5. मध्य प्रदेश

55 प्रतिशत बाल – मजदूर UPऔर Bihar में पाए जाते हैं|
उत्तर प्रदेश में संख्या 21.80 लाख,बिहार में संख्या 10.9 लाख और,राजस्थान में 8.5 लाख बाल मजदूर हैं|

बाल श्रम समस्या

  1. ज़िन्दगी का सबसे अच्छा बचपन होता हैं जब किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती और न ही कोई ज़िम्मेदारी होती हैं|
  2. बाल श्रम में जो बच्चे आते हैं उनकी ज़िन्दगी में बचपन से ही ज़िम्मेदारी, चिंता होती है|
  3. बचपन की उम्र होने के अलावा भी वो बचपन का मतलब ही नहीं जानते| उन बच्चो का जीवन बाल मजदूरी में बीत जाता हैं |
  4. उनका शोषण किया जाता हैं
  5. काम में गलती होने की वजह से उन्हें फटकार दिया जाता हैं
  6. उन्हें शिक्षा नहीं मिलती
  7. बच्चे सही भाषा नहीं सीख पाते
  8. बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास नहीं हो पाता

बाल श्रम समाधान/ रोकने के उपाय?

बाल -श्रम के समाधान नीचे दिए गए हैं:

  1. व्यक्ति को सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी
  2. 14 साल की कम उम्र से काम करते बच्चो को देखकर पास के पुलिस स्टेशन में खबर करनी चाहिए
  3. सरकार द्वारा शिक्षा से सम्बंधित योजनायों के अनुसार अपने बच्चो को पढ़ने भेजना चाहिए
  4. फैक्ट्री में बाल श्रम को प्रतिबंद करना चाहिए
  5. बाल श्रम की चीज़ को त्यागना चाहिए
  6. गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए

बाल श्रम का विरोध?

बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार ने कई योजना बनाई हैं| जिनमे से एक योजना हैं – एंटी चाइल्ड लेबर डे(Anti Child Labour Day ).
द इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन(The International labour Organisation ) ने इस योजना को 2002 में शुरू किया था जिसका मुख्य उद्देश्य 14 साल से काम उम्र के बच्चों को बाल श्रम ने हटाकर शिक्षा प्रदान करना था|

बाल श्रम कानून( Govt Rules )

  • The Child Labour (Prohibition and regulation) (निषेध और विनियमन) Act 1986 – इस नियम के द्वारा 14 साल से कम उम्र के बच्चो से काम करवाने वाले लोग दंड के भागी होंगे|
  • The Juvenile Justice (Care and Protection) (देखभाल और संरक्षण) of Children Act of 2000 -इस नियम के द्वारा अगर बच्चो से मज़दूरी करवाते हैं तो उन पर कार्यवाही होगी|
  • The Right of Children to Free and Compulsory education Act, 2009 – इस नियम के द्वारा 6 साल से 14 साल के बच्चो को फ्री में शिक्षा दी जाएगी और गरीब – अंग हींनं बच्चो को 25 % सीट मिलेगी।

 

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