Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2022-23 [UP Disability Pension Scheme] – Apply Online

UP Viklang Pension Yojana 2020 [Uttar Pradesh Disability Pension Scheme] Online Application Form – Apply Online. विक्लांग जन पेंशन योजना 2020 उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन | यूपी विक्लांग पेंशन योजना 2020 एप्लीकेशन फॉर्म | Viklang Pension Yojana UP In Hindi – List, Final Submit.

UP Viklang Pension Yojana 2020 [Uttar Pradesh Disability Pension Scheme]

उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों की मदद करने के लिए विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2020 (UP Disability Pension Yojana 2020) की शुरुआत की है | विक्लांग जन पेंशन योजना यूपी के तहत् राज्य सरकार विकलांग लोगों को हर महीने पेंशन प्रदान करेगी | यूपी विकलांग पेंशन योजना 2020 (UP Viklang Pension Yojana 2020) के तहत्  विकलांग लोगों को हर महीने 500 रूपये की राशि पेंशन के रूप में दी जायेगी | इस योजना का लाभ लेने के न्यूनतम 40% विकलांगता तथा 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए | उत्तर प्रदेश सरकार कई प्रकार की सरकारी योजना को आम जनता के लाभ के लिए शुरू करती है जैसे की up laptop yojana एवं साधु पेंशन योजना|सरकार इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को देगी जिनका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल (BPL) लिस्ट में आता है |

विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2020 (Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2020) के लिए केवल पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते है | यूपी विक्लांग जन पेंशन योजना (UP Viklang Jan Pension Yojna) के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसकी लिंक हम आपको इस आर्टिकल में उपलब्ध करवायेगे |

Benefits of Viklang Jan Pension Yojana Uttar Pradesh

  • सरकार इस योजना के तहत् सभी पात्र विकलांग लोगों हर महीने 500/- रूपये प्रदान करेगी |
  • इस योजना की मदद से उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों का जीवन स्तर उपर उठेगा |
  • विक्लांग पेंशन योजना की शुरुआत के बाद  विकलांग लोगों को किसी ओर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा |
  • इस योजना से विक्लांग लोगों को आय का साधन मिलेगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी |

Eligibility Criteria For UP Viklang Pension Yojana 2020

  • इस योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
  • विकलांग लोगों जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली वो भी योजना के लिए पात्र है |
  • आवेदक न्यूनतम 40% विकलांगता के साथ होना चाहिए |
  • अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ पहले से ले रहे है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है |

Required Documents For Viklang Pension Yojana UP

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो (अधिकतम 20 kb)
  • आवेदक को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता की प्रमाण पत्र संख्या, विकलांगता की प्रतिशत (%) तथा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि का विवरण भी देना होगा |

Note – सभी दस्तावेज़ अधिकतम 500 kb पीडीएफ में होने चाहिए |

How To Do Registration For Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana – Online Apply

  • विक्लांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट – http://sspy-up.gov.in पर जाना होगा |
  • अब आपको ‘विक्लांग जन पेंशन योजना‘ लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपके सामने यूपी विक्लांग पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा |
  • एप्लीकेशन फॉर्म में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण भरना होगा |
  • इसके बाद आपको ‘Save’ बटन पर क्लिक करना होगा |

2020 update

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