UP Viklang Pension Yojana 2020 [Uttar Pradesh Disability Pension Scheme] Online Application Form – Apply Online. विक्लांग जन पेंशन योजना 2020 उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन | यूपी विक्लांग पेंशन योजना 2020 एप्लीकेशन फॉर्म | Viklang Pension Yojana UP In Hindi – List, Final Submit.
UP Viklang Pension Yojana 2020 [Uttar Pradesh Disability Pension Scheme]
उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों की मदद करने के लिए विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2020 (UP Disability Pension Yojana 2020) की शुरुआत की है | विक्लांग जन पेंशन योजना यूपी के तहत् राज्य सरकार विकलांग लोगों को हर महीने पेंशन प्रदान करेगी | यूपी विकलांग पेंशन योजना 2020 (UP Viklang Pension Yojana 2020) के तहत् विकलांग लोगों को हर महीने 500 रूपये की राशि पेंशन के रूप में दी जायेगी | इस योजना का लाभ लेने के न्यूनतम 40% विकलांगता तथा 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए | उत्तर प्रदेश सरकार कई प्रकार की सरकारी योजना को आम जनता के लाभ के लिए शुरू करती है जैसे की up laptop yojana एवं साधु पेंशन योजना|सरकार इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को देगी जिनका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल (BPL) लिस्ट में आता है |
विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2020 (Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2020) के लिए केवल पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते है | यूपी विक्लांग जन पेंशन योजना (UP Viklang Jan Pension Yojna) के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसकी लिंक हम आपको इस आर्टिकल में उपलब्ध करवायेगे |
Benefits of Viklang Jan Pension Yojana Uttar Pradesh
- सरकार इस योजना के तहत् सभी पात्र विकलांग लोगों हर महीने 500/- रूपये प्रदान करेगी |
- इस योजना की मदद से उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों का जीवन स्तर उपर उठेगा |
- विक्लांग पेंशन योजना की शुरुआत के बाद विकलांग लोगों को किसी ओर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा |
- इस योजना से विक्लांग लोगों को आय का साधन मिलेगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी |
Eligibility Criteria For UP Viklang Pension Yojana 2020
- इस योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
- विकलांग लोगों जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली वो भी योजना के लिए पात्र है |
- आवेदक न्यूनतम 40% विकलांगता के साथ होना चाहिए |
- अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ पहले से ले रहे है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है |
Required Documents For Viklang Pension Yojana UP
- जन्म प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो (अधिकतम 20 kb)
- आवेदक को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता की प्रमाण पत्र संख्या, विकलांगता की प्रतिशत (%) तथा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि का विवरण भी देना होगा |
Note – सभी दस्तावेज़ अधिकतम 500 kb पीडीएफ में होने चाहिए |
How To Do Registration For Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana – Online Apply
- विक्लांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट – http://sspy-up.gov.in पर जाना होगा |
- अब आपको ‘विक्लांग जन पेंशन योजना‘ लिंक पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करना होगा |
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने यूपी विक्लांग पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा |
- एप्लीकेशन फॉर्म में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण भरना होगा |
- इसके बाद आपको ‘Save’ बटन पर क्लिक करना होगा |
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