भारत में कई सारे नागरिक ऐसे हैं चीन के मुख्य आए पशुपालन पर निर्भर है। पशुपालन से देश के कई परिवारों का गुजर बसर चलता है। परंतु कई बार पशुओं की मृत्यु के कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पशुधन बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आज के इस लेख में हम आपको इस योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे जैसे कि हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है एवं योजना का उद्देश्य पात्रता विशेषताएं महत्वपूर्ण दस्तावेज लाभ एवं आवेदन की प्रक्रिया। निवेदन करेंगे इस नेट को अंतत पड़े हैं जिसकी मदद से आप हरियाणा पशुपालन बीमा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाए।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022
योजना का नाम | हरियाणा पशुधन बीमा योजना |
किस ने लांच की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
haryana pashudhan bima yojana in hindi
पशुधन बीमा योजना क्या है: हरियाणा पशुधन बीमा योजना का आरंभ पशुपालन एवं दुग्ध विभाग हरियाणा द्वारा किया गया है। इस योजना को 29 जुलाई 2016 में शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत पशुपालकों को पशुओं के संबंधित बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह बीमा कब है भैंस गाय बैल बकरी भेड़ ऊंट सूअर तथा अन्य पशुपालकों के संबंध में प्रदान किया जाएगा जिनके घर का गुजर-बसर पशुपालन से चलता है। इस योजना के अंतर्गत पशु पालक द्वारा ₹25 से लेकर ₹100 तक का बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
इस बीमा कवर को प्रदान करने के बाद 3 साल तक के लिए पशुओं का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। या 19 साल के अंदर पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशुपालक को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। वैसे भी लाभार्थी जोकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं वह इस योजना का लाभ मुक्त में उठा सकते हैं। हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत करीब एक लाख पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आप अभुदय योजना के सम्बंद में भी जानकारी पा सकते है|
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के समय आर्थिक बीमा राशि प्रदान करना है।
- पशुओं की मृत्यु होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा पशुपालक को आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- योजना की सहायता से पशुपालक को पशुओं के मृत्यु के बाद आर्थिक नुकसान से बचाया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत पशुपालक को सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होगा जिसके बाद वह 3 साल की अवधि के लिए अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है।
- योजना के तहत लगभग एक लाख पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जिसकी मदद से पशुपालकों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
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हरियाणा पशुधन बीमा योजना का किन स्थितियों में लाभ मिलेगा
- किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पशुओं की मृत्यु|
- बीमारी से होने वाली मृत्यु की स्थिति में।
- प्राकृतिक आपदा के कारण।
- वाहन से टकराने की स्थिति में मृत्यु।
- आग लगने की स्थिति में मृत्यु।
- बाढ़ के कारण मिट्टी होने की स्थिति में।
- नहर में डूबने की स्थिति में।
- पशु को करंट लगने की स्थिति में मृत्यु।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना मुआवजा की राशि
पशु | राशि |
भैंस | ₹88000 |
गाय | ₹80000 |
घोड़ा | ₹40000 |
भेड़ | ₹5000 |
बकरी | ₹5000 |
सूअर | ₹5000 |
पशुधन बीमा योजना आंकड़े
जिलों के नाम | आंकड़े |
अंबाला | 8083 |
भिवानी | 25213 |
चरखीदादरी | 13105 |
फरीदाबाद | 11487 |
फतेहाबाद | 15843 |
गुरुग्राम | 7273 |
हिसार | 19236 |
झज्जर | 7698 |
जींद | 14021 |
कैथल | 14294 |
करनाल | 23320 |
कुरुक्षेत्र | 15245 |
महेंद्रगढ़ | 20113 |
मेवात | 22983 |
पलवल | 11863 |
पंचकूला | 4227 |
पानीपत | 10464 |
रेवाड़ी | 12833 |
रोहतक | 10119 |
सिरसा | 32985 |
सोनीपत | 8291 |
यमुनानगर | 20652 |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना प्रीमियम राशि
पशु | प्रीमियम राशि |
गाय | ₹100 |
भैंस | ₹100 |
बैल | ₹100 |
ऊंट | ₹100 |
भेड़ | ₹25 |
बकरी | ₹25 |
सूअर | ₹25 |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ
- इस योजना का मुख्य लाभ पशुपालकों को प्रदान किया जाएगा जिसके अंतर्गत उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- योजना के तहत पशुओं की मृत्यु हो जाने पर पशुपालक को वित्तीय हानि से बचाया जाएगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत लगभग 100000 पशुपालकों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिक मुफ्त में उठा पाएंगे।
- यदि बीमा अवधि के दौरान पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशुपालकों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- एक बार प्रीमियम भुगतान करने पर 3 साल तक की अवधि के लिए बीमा खबर प्रदान किया जाएगा।
- प्रीमियम की राशि ₹25 से लेकर ₹100 तक की रखी गई है।
- राशि का भुगतान पशुपालकों को स्वयं करना पड़ेगा।
- इस बीमा राशि के अंतर्गत गाय बैल भैंस भेड़ बकरी तथा सूअर को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- पशुओं का बीमा कबर प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना को सरकार द्वारा 29 जुलाई 2016 में शुरू किया गया था।
pashudhan bima yojana insurance service की पात्रता
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत भारतीय योजना का लाभ उठा पाएंगे जो कि हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी होंगे।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिक मुफ्त में उठा पाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत बीमा कब है भैंस बैल ऊंट भेड़ बकरी गाय एवं सूअर जैसे पशुओं के लिए प्रदान किया जाएगा।
पशुधन बीमा योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको डाउनलोड आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट खुल जाएगा।
- अब आप को आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी जानकारी जैसे अपना मोबाइल नंबर एड्रेस आदि संबंधित जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी दर्ज होने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करें।
- आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करें।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत फीडबैक देने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर फीडबैक के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपना नाम ईमेल सब्जेक्ट आदि दर्ज करना होगा।
- अब फीडबैक को दर्ज करें एवं सेंड बटन पर क्लिक करें।
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