राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (दिवस) भारत में हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। । यह दिन संविधान (73 वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 73 वें संशोधन अधिनियम के पारित होने को लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में परिभाषित किया गया है क्योंकि इसमें राज्यों को संगठित होने के लिए कदम उठाने की अनुमति है। ग्राम पंचायतें और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार और अधिकार प्रदान करती हैं।
National Panchayati day pledge
पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। 73 वें संशोधन अधिनियम के अधिनियमन ने भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण का नेतृत्व किया था जिसने राजनीतिक शक्ति के निचले स्तर तक विकेंद्रीकरण में मदद की। बदले में इसने गाँव, इंटरमीडिएट और जिला स्तर की पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज (पीआर) को संस्थागत रूप दिया।
National Panchayati Raj day in hindi
73 वें संशोधन 1992 में संविधान में एक नया भाग IX शामिल किया गया जिसका शीर्षक “पंचायत” है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 (O) तक के प्रावधान शामिल हैं; और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई ग्यारहवीं अनुसूची। इसने डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 को लागू किया, जिसमें कहा गया है कि “राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देंगे, जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
ब्रिटिश शासन से पहले भारत में पंचायतें मौजूद थीं, जिनके पास अलग-अलग और अच्छी तरह से परिभाषित जिम्मेदारियां थीं। वे न केवल सामूहिक इच्छा बल्कि पूरे ग्रामीण समुदाय के सामूहिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचायत के तीन स्तरों, अर्थात् ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा आवंटित बजट के अनुसार, विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय सुनिश्चित करते हैं। केंद्र सरकार। प्रत्येक वर्ष, पंचायत सशक्तीकरण जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के तहत अनुकरणीय कार्य के लिए मंत्रालय ने 170 पंचायती राज संस्थानों को ‘पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार’ के साथ तीन स्तरीय पंचायतों को शामिल किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को-राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ’के साथ-साथ-राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार’ के विजेताओं को भी प्रदान किया जाएगा।
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పంచాయితీలు భారతదేశంలో బ్రిటీష్ పాలనకు ముందు, ప్రత్యేకమైన మరియు బాగా-నిర్వచించబడిన బాధ్యతలను కలిగి ఉన్న సంస్థలుగా ఉండేవి. వారు సామూహిక సంకల్పానికి మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహించరు, కానీ మొత్తం గ్రామీణ సమాజం యొక్క సామూహిక జ్ఞానం కూడా. పంచాయితీ, పంచాయితీ సమితి మరియు జిల్లా పరిషత్ యొక్క మూడు అంచెలు, వివిధ గ్రామీణ కార్యక్రమాల సమర్థవంతమైన అమలును సమన్వయ పరచడం ద్వారా, కేటాయించిన బడ్జెట్ ప్రకారం పంచాయితీ సాధికారత జవాబుదారి ప్రోత్సాహక పథకం కింద ఉన్న పనుల కోసం పంచాయతీ సశక్తికిరణ్ పురస్కార్ తో మూడు-పయూర్ పంచాయితీలతో కూడిన 170 పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలను ప్రతి సంవత్సరం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రోత్సహిస్తుంది. రాష్ట్రీయ ఇ-పంచాయతీ పురస్కారం విజేతలతో కలిసి గ్రామీణ పంచాయితీలు రాష్ట్రీయ గౌరవ్ గ్రామ సభ పురస్కారం మంజూరు చేయబడతాయి.
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