उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड में कोविड-19 काल में अनाथ हुए 1062 बच्चे, जो अब मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता अनाथ बच्चों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी। पूरे देश में COVID-19 की पहली और दूसरी लहर ने कहर बरपाया।
कई बच्चे अपने माता-पिता में से एक या दोनों को खोने के बाद अनाथ हो गए। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कुल 1062 बच्चों को एक लाख रुपये की राशि दी गई।
vatsalya yojana kya hai
इस योजना की मदद से, राज्य सरकार महामारी में अनाथ बच्चों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उनकी शिक्षा का ध्यान रखेगी। इस योजना के माध्यम से उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों में 5% का कोटा रखा जाएगा।
यह सब्सिडी ऐसे सभी पात्र बच्चों के खातों में सीधे लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस योजना से जुड़े लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखेगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारण से बच्चे किसी भी समय शिक्षा से वंचित न रहें। अगर आपकी नजर उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ पाने पर टिकी है तो आपको जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के उद्देश्य
- उत्तराखंड सरकार ने राज्य के उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है जिनके माता-पिता दुर्भाग्य से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दम तोड़ चुके हैं।
- इस योजना को अस्तित्व में लाने का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को इस उम्मीद के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना है कि ये बच्चे भविष्य में अपने जीवन जीने के तरीके का उत्थान कर सकें।
- इस योजना के माध्यम से रुपये की वित्तीय सहायता। बच्चे के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक
- उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के कारण अब उत्तराखंड के बच्चों को अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- वे मजबूत होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने में भी सक्षम होंगे।
- ऐसे बच्चों को सरकार की योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए धरातल पर काम नहीं करना पड़ेगा।इसमें अस्पताल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस, आशा कार्यकर्ता आदि अहम भूमिका निभाते हैं।
उन्हें इन बच्चों की मदद के लिए सक्रिय रूप से मिलकर काम करना चाहिए।
विशेष सुविधाएँ और लाभ
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा COVID-19 महामारी के बीच मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को हरी झंडी दिखाई गई है।
बच्चे के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक 3000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता भरण-पोषण भत्ता के रूप में दिया जाएगा। - इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी अभागे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अपना कीमती जीवन खो दिया है।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सभी पात्र बच्चों के खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
- इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार भी ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करेगी और उन्हें उद्योग की मांग के अनुसार रोजगार योग्य बनाने में मदद करेगी।
- ऐसे बच्चों के लिए सरकार सरकारी नौकरियों में भी 5% कोटा आरक्षित रखेगी।
- इस योजना के माध्यम से, बच्चे की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार तब तक किसी को नहीं दिया जाएगा जब तक कि बच्चा वयस्कता तक नहीं पहुँच जाता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हो जाता है।
- इस मामले को लेकर संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी जिम्मेवारी संभालेंगे.
- साथ ही इस योजना के तहत बच्चों को रोजगार के लिए उद्योग आधारित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2023 के लिए पात्रता मानदंड
- केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई होगी।
- उम्मीदवार का बैंक में खाता होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज नीचे दिए गए हैं-
- जन्म प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- राशन पत्रिका
- पासपोर्ट साइज फोटो
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Application process
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत प्रदान किए गए कई लाभों का लाभ उठाने के लिए, एक आवेदक को एक सरल आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए आवेदन करने का पहला कदम किसी भी स्थानीय सरकारी कार्यालय या यूपी के महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरना है।
- प्रपत्र में आवेदकों को अपना नाम, आयु, पता, पारिवारिक आय विवरण, आधार संख्या आदि सहित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- एक बार आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद इसे माता-पिता दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होती है और फिर स्थानीय सरकार में प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय या मेल के माध्यम से।